हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के लिए जारी की गाइडलाइन,

*हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के लिए जारी की नई गाइडलाइन*,


प्रयागराज4जून आठ जून से सभी जिला अदालतों पर लागू होगी नई गाइडलाइन,


अधीन कार्यरत अधिकरणों व न्यायिक संस्थाओं के लिए भी जारी हुई नई गाइडलाइन,


हाईकोर्ट ने नई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश,


एक कोर्ट रूम में सिर्फ चार कुर्सिंयां रखी जाएंगी,


एक समय में चार से अधिक अधिवक्ता कोर्ट रूम में नहीं होंगे,


सिर्फ वही वकील और वादकारी कोर्ट आएं जिनका मुकदमा लगा है,


मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग तय गाइड लाइन के मुताबिक करना होगा,


इस संबंध में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की भी मदद लेने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश,


कर्मचारी और पीठासीन अधिकारी भी न्यायिक कार्य समाप्त होते ही न्यायालय परिसर छोड़ देंगे,


जिला अदालतों की एक या दो ई कोर्ट में जिस्ती मीट सॉफ्ट वेयर लैन वर्जन से मुकदमों की सुनवाई का निर्देश, 


रिमांड और अंडर ट्रायल कैदियों से संबंधित सभी कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही करने होंगे,


कंप्यूटर सेक्शन को वकीलों की मदद करने का दिया निर्देश,


कंटेनमेंट जोन की जिला अदालतों को बंद रखने का निर्देश,


कंटेनमेंट जोन से बाहर आने पर उन पर भी मौजूदा आदेश लागू हो जाएगा, संबंधित जिला अधिकारी प्रतिदिन सीएमओ के साथ स्थिति की समीक्षा करेंगे,


जिला प्रशासन और सीएमओ को लगता है कि अदालत एक निश्चित समय के लिए बंद की जानी चाहिए,


तो उनकी रिपोर्ट पर वहां अदालत बंद कर दी जाएगी,


वकीलों के साथ ही न्यायिक अधिकारियों को भी कोट और गाउन न पहनने से छूट,


अदालत में उपस्थित होते समय पुरुष अधिवक्ता सफेद शर्ट और हल्के रंग की पैंट पहनेंगे,


महिला अधिवक्ता सादा हलके रंग का वस्त्र पहनेंगी,


पूर्व में जारी अन्य गाइड का भी पालन करना होगा,


रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की अधिसूचना


                      चन्द्रशेखर सिंह


                           सा, सम्पदाक


                        9935402252


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